सांसद, राज्य विधान मण्डल सदस्यों के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी मामले को लेकर कॉल किया जाता है, तो अब उन्हें कॉल रिसीव करना होगा या कॉल बैक करना पड़ेगा।
source https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/aligarh/if-not-receive-public-representatives-calls-and-call-back-action-taken-2023-03-05
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