इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश छह नियम 17 के अंतर्गत अदालत उचित कारण पर किसी भी पक्ष को अपने केस के कथन को संशोधित करने की अनुमति देने का विस्तृत विवेकाधिकार है।
source https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-said-courts-should-not-accept-amendment-application-for-delay-in-case-hearing-2023-04-24
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