Ticker

6/recent/ticker-posts

हाईकोर्ट ने कहा :  बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता, किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है। माता-पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों।

source https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/couple-has-the-freedom-to-live-together-no-one-has-the-right-to-interfere-says-delhi-high-court-2023-09-06

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Ad Code

Responsive Advertisement