इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है। माता-पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भले ही वे अलग जाति या धर्म के हों।
source https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/couple-has-the-freedom-to-live-together-no-one-has-the-right-to-interfere-says-delhi-high-court-2023-09-06
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