हाथरस में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) रामप्रताप सिंह के न्यायालय ने 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
source https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/hathras/three-accused-of-gang-rape-of-teenage-girl-sentenced-to-20-years-imprisonment-2024-10-18
0 टिप्पणियाँ