यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने समराह अहमद समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से तीन साल सेवा करने के बाद चयन रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट की राहत के हकदार केवल याची होंगे।
source https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/jalnigam-recruitment-scam-high-court-s-order-except-169-found-tainted-remaining-candidates-2024-10-29
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